पीलीभीतः विशेष अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सुनाई 10 साल कैद, 20 हजार का जुर्माना

Edited By Ajay kumar,Updated: 16 Mar, 2023 06:15 PM

pilibhit special court sentenced 10 years imprisonment to the person who raped

आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने फैसला सुनाया। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

पीलीभीतः आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने फैसला सुनाया। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसी मामले में हमला कर धमकाने वाले पांच अभियुक्तों को दो साल कैद और प्रत्येक को साढ़े चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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थाने में दी गई तहरीर में नाबालिग से रेप का जिक्र
विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने बताया कि सुनगढ़ी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बहन चार जून 2015 को दोपहर में शौच करने के लिए खेत में गई थी। वहां पर गांव का ही काशीराम पुत्र बाबूराम पहुंचा और किशोरी से दुष्कर्म किया। इस बीच वादी का तहेरा भाई खेत की तरफ पहुंच गया तो आरोपी धमकी देकर भाग गया। उसके बाद वादी ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की तो परिवार के ही पूरनलाल, संतराम, भोजराज, जोगराज और राधेश्याम लाठी डंडे और तमंचा लेकर आ गए। धमकी दी कि कहीं कार्रवाई की तो जान से मार देंगे। सुनगढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

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दुष्कर्म का दोषी को 10 साल कैद
सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए काशीराम को 10 साल कैद, 20 हजार जुर्माना, जबकि अन्य पांचों अभियुक्त को एकराय होकर धमकाने का दोषी पाते हुए दो साल कैद व प्रत्येक को 4500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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