इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला​, ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का दिया आदेश

Edited By Ramkesh,Updated: 12 May, 2023 05:59 PM

ordered scientific survey of alleged shivling found in gyanvapi

ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिए है। कोर्ट ने आदेश में कहा...

प्रयागराज: ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिए है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि ये पता लगाया जाए कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है।​

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बता दें कि  ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। वहीं अब हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज द्वारा 14 अक्टूबर, 2022 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बगैर आधुनिक पद्धति के आधार पर काल निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

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गौरतलब है कि हिंदू पक्ष की तरफ से लक्ष्मी देवी समेत 3 लोगों ने सिविल रिविजन याचिका दाखिल की थी कि शिवलिंग के कार्बन डेटिंग कराई जाए। जिससे शिव लिंग को किसी प्रकार का कोई भी नुक्सान न हो। हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी जिला कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका आदेश दे दिया था।

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