Edited By Ajay kumar,Updated: 13 Sep, 2023 08:34 PM

चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से चुनाव नियमों में बदलाव किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे लोग निर्धारित सुविधा केंद्रों पर ही अपना वोट डालें और मतपत्रों को...
नई दिल्लीः चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से चुनाव नियमों में बदलाव किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे लोग निर्धारित सुविधा केंद्रों पर ही अपना वोट डालें और मतपत्रों को लंबे समय तक अपने पास नहीं रखें।
निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय से की थी ये सिफारिश
निर्वाचन आयोग ने पिछले साल सितंबर में केंद्रीय कानून मंत्रालय से चुनाव संचालन नियम, 1961 में बदलाव करने की सिफारिश की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता उस मतदाता सुविधा केंद्र पर अपना वोट डालें जहां उसे तैनात किया गया है।

डाक मतपत्र पास रहने पर मतदाता उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा हो सकता है प्रभावित-
निर्वाचन आयोग का मानना था कि अगर डाक मतपत्र किसी मतदाता के पास लंबे समय तक रहता है तो वह व्यक्ति उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा अनुचित प्रभाव, धमकी, रिश्वत और अन्य अनैतिक तरीकों से प्रभावित हो सकता है। अब, कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। नियमों में एक नयी धारा 18ए जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है 'कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना डाक मतपत्र प्राप्त करेगा, उस पर अपना वोट दर्ज करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट सुविधा केंद्र पर इसे वापस करेगा। गत 23 अगस्त को संशोधन लागू होने के साथ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अब सुविधा केंद्रों पर मतदान कर सकेंगे।

जिन मतदाताओं को डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाता है, वे मतदाता सुविधा केंद्रों पर अपना वोट नहीं डालते हैं बल्कि...
आधिकारिक सूत्रों ने इससे पहले कहा था कि निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनावों में देखा था कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात जिन मतदाताओं को डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाता है, वे मतदाता सुविधा केंद्रों पर अपना वोट नहीं डालते हैं, बल्कि अपना डाक मतपत्र अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनके पास चुनाव कानून और संबंधित नियमों के अनुसार मतगणना के दिन सुबह आठ बजे तक डाक मतपत्र डालने का समय होता है। आयोग की मानक नीति में यह प्रावधान है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को आवंटित मतदान केंद्रों पर मतदान के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र के अलावा किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया जाता है।