अंजू ही नहीं लखनऊ की हसमत आरा ने भी पाकिस्तानी युवक से की थी शादी, फिर जाना पड़ा था जेल

Edited By Pooja Gill,Updated: 28 Jul, 2023 01:19 PM

not only anju lucknow s hasmat

Lucknow News: भारत व पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों में इस वक्त दो ही नाम के चर्चा खूब हो रही है, एक सीमा गुलाम हैदर और दूसरी अंजू। सीमा पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई तो वहीं जयपुर की अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान चली...

Lucknow (अश्वनी सिंह): भारत व पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों में इस वक्त दो ही नाम के चर्चा खूब हो रही है, एक सीमा गुलाम हैदर और दूसरी अंजू। सीमा पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई तो वहीं जयपुर की अंजू अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान चली गई। आज हम आपको राजधानी लखनऊ की एक लड़की के बारे में बताने जा रहे है, जिसकी कहानी भी सीमा और अंजू के इर्द-गिर्द घूम रही है। इसने भी अंजू की तरह पाकिस्तान के लड़के से शादी की और वहां की नागरिकता ले ली। लेकिन पाकिस्तान में उसके साथ हुए जुल्म के चलते लखनऊ वापिस आ गई और फिर उसे जेल जाना पड़ा।

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बता दें कि लखनऊ के सहादत गंज थाने में दर्ज एक FIR में अंजू और सीमा की जैसी एक लड़की की वो कहानी लिखी है जो आज एक बार फिर ताजा हो गई है। एफ आई आर दर्ज करने वाले सब इंस्पेक्टर साजिद बेग ने बताया कि मूल रूप से रायबरेली की रहने वाली हसमत आरा ने वर्ष 1980 में पाकिस्तान के शाह नजीर आलम से निकाह किया और फिर पाकिस्तान में रहने लगी। हसमत आरा ने पाकिस्तान की नागरिकता भी ले ली यानी कि अब वह पूरी तरह से पाकिस्तानी हो चुकी थी। इस बीच हसमत आरा ने दो बेटियों और दो बेटे को जन्म दिया।

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पति के जुल्म के चलते की भारत वापसी
सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्ष 1987 आते-आते लखनऊ से पाकिस्तान जा चुकी हसमत आरा के पाकिस्तानी पति सानजीर आलम ने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर वह वीजा बनवा कर अपने चार बच्चों के साथ भारत वापस लौटी। हसमत का वीजा सिर्फ 11 नवंबर 1998 तक ही वैध था इसी बीच हसमत में लखनऊ में दूसरा निकाह भी कर लिया हसमत आरा का वीजा खत्म हो चुका था और अब भी वह पाकिस्तानी नागरिक थी। एलआईयू ने हसमत आरा के लखनऊ में बिना वीजा के 24 वर्ष तक रहने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने लखनऊ के लकड़मंडी इलाके में 28 अक्टूबर 2022 को उसे गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने हसमत और उसके चार बच्चों के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की 13 व 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया।

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