नाबालिग बच्ची का अपहरण कर रेप मामला: अदालत में पेश नहीं होने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क

Edited By Umakant yadav,Updated: 04 Dec, 2020 04:29 PM

minor girl rape case attachment of property accused for not appearing in court

बरेली पुलिस ने अदालत में पेश नहीं होने पर बलात्कार के एक आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी नवीन कुमार की संपत्ति को बृहस्पतिवार...

मुजफ्फरनगर: बरेली पुलिस ने अदालत में पेश नहीं होने पर बलात्कार के एक आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी नवीन कुमार की संपत्ति को बृहस्पतिवार को आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत कुर्क किया गया है।

पुलिस ने कहा कि कुमार ने कुछ समय पहले कथित रूप से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। वह फरार है और उसने बरेली में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया है।

भोपा थाने के प्रभारी सूबे सिंह ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद बरेली पुलिस की एक टीम यहां पहुंची और कुमार की संपत्ति कुर्क कर ली।

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