अब देवरिया और गोरखपुर जिले के दो स्थानों के नाम में होगा बदलाव, गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार को दी मंजूरी

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Dec, 2022 05:38 PM

ministry of home affairs has given approval to the up government

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद राज्य के दो स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद ‘मुंडेरा बाजार' का नाम बदलकर...

लखनऊ/  दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद राज्य के दो स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद ‘मुंडेरा बाजार' का नाम बदलकर ‘चौरी-चौरा' और देवरिया जिले के ‘तेलिया अफगान' गांव का नाम बदलकर ‘तेलिया शुक्ला' करने के लिए मंत्रालय ने ‘अनापत्ति' प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करता है। 

 

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सहमति लेने के बाद ‘अनापत्ति' प्रमाणपत्र देता है। किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है। अधिकारी ने कहा कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है।

गौरतलब है कि इसके पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल कर अयोध्या कैंट कर कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने भी फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल कर अयोध्या कैंट किए जाने की अधिकृत सूचना जारी कर दी है।  रेलवे बोर्ड का आदेश मिलने के बाद लखनऊ रेल मंडल मुख्यालय ने भी स्थानीय रेल अधिकारियों को अयोध्या कैंट के नाम से नई नाम पट्टिका व इससे जुड़ी अन्य पहचान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण के बाद ही होगा नगर निकाय चुनाव !

लखनऊ : इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले' के बिना सरकार ने ओबीसी आरक्षण को तैयार किया। कोर्ट ने कहा बिना ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले' के आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है।

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