Mau: मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, MP-MLA कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

Edited By Mamta Yadav,Updated: 20 May, 2023 04:59 PM

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मऊ (Mau) की एक विशेष अदालत (Court) ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के पुत्र उमर अंसारी (Umar Ansari) के खिलाफ एक मामले में गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।

मऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मऊ (Mau) की एक विशेष अदालत (Court) ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के पुत्र उमर अंसारी (Umar Ansari) के खिलाफ एक मामले में गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। बता दें कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा)-समाजवादी पार्टी (सपा) गठबंधन के तहत सुहेलदेव पार्टी से मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी और उसके छोटे भाई उमर अंसारी समेत 9 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले नगर कोतवाली में दर्ज किए गए थे।
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कोर्ट में अनुपस्थित रहा उमर अंसारी
पहला मामला चुनाव के पहले बिना परमिशन के रोड-शो करने को लेकर और दूसरा चुनाव जीतने के बाद बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने का था। यह दोनों मुकदमा आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मऊ नगर कोतवाली में दर्ज किया गया था। इसको ही लेकर शुक्रवार को मऊ के एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट में मुकदमे में इन सभी आरोपियों पर आरोप तय होना था। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अब्बास अंसारी कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। बाकी आरोपी अदालत में स्वयं मौजूद रहे। मगर, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी कोर्ट में अनुपस्थित रहा।

सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून तय की गई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के अनुपस्थित होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून तय की है। वहीं, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी के वकील राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्राइम नंबर 106/22 इसमें स्टेट अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी और अन्य नामजद थे।


 

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