Lucknow Court Firing: संजीव जीवा शूटआउट के बाद CM योगी ने द‍िए सख्‍त निर्देश, बढ़ाई गई लखनऊ कोर्ट की सुरक्षा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Jun, 2023 11:12 AM

lucknow court firing security of lucknow court increased after shootout

Lucknow Court Firing: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बुधवार को द‍िन दहाड़े कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिसके बाद से प्रदेश में अलर्ट जारी कर द‍िया गया और कई ज‍िलों में धारा 144 भी लागू ....

Lucknow Court Firing: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बुधवार को द‍िन दहाड़े कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिसके बाद से प्रदेश में अलर्ट जारी कर द‍िया गया और कई ज‍िलों में धारा 144 भी लागू की गई है। वहीं अधिकारियों ने लखनऊ की जिला अदालत में सुरक्षा कड़ी कर दी है।

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अदालत के सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा बढ़ाने के जारी किए हैं निर्देश
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ के जिला न्यायाधीश संजय शंकर पांडे ने परिसर में लोगों की औचक तलाशी लेने, भविष्य में अधिवक्ताओं और वादियों के लिए अलग प्रवेश द्वार और अदालत के सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले, जिला न्यायाधीश ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) नीलाब्जा चौधरी और जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार के साथ घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कोर्ट परिसर में लोगों की औचक तलाशी लेने के निर्देश दिए ताकि अवांछित तत्वों को जिला अदालत में प्रवेश करने से रोका जा सके। उन्होंने उन्हें अदालत के सभी प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा कड़ी करने का भी निर्देश दिया।

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वकीलों और वादियों के लिए अलग-अलग होने चाहिए प्रवेश द्वार
डीजीसी (अपराधी) मनोज त्रिपाठी ने कहा कि निगरानी समिति की बैठक में यह सुझाव दिया गया कि वकीलों और वादियों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार होने चाहिए, ताकि जिला अदालत में प्रवेश करने वालों की उचित जांच की जा सके। त्रिपाठी ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी वकीलों को पहचान पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। इस बीच, जिला अदालत के लखनऊ बार एसोसिएशन ने अदालत का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि जिला न्यायाधीश ने उनके सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण मिश्रा ने कहा कि वकीलों ने अदालती कार्रवाई का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं।

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