Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Jul, 2023 03:21 PM

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी जिले में एक महिला का ‘हलाला' के नाम पर शारीरिक शोषण करने के आरोप में उसके शौहर समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नेपाल सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत...
Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी जिले में एक महिला का ‘हलाला' के नाम पर शारीरिक शोषण करने के आरोप में उसके शौहर समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नेपाल सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर बुधवार रात उसके पति शाहिद और सास सहित 4 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (बलात्कार), 498ए (गैरकानूनी मांग पूरी करने के लिए महिला को परेशान करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
महिला ने पति पर ‘हलाला' के लिए दबाव डालने का लगाया आरोप
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि करीब 12 साल पहले निघासन कोतवाली के एक व्यक्ति से उसका विवाह हुआ था और शादी के बाद से उसे तीन बार तीन तलाक का सामना करना पड़ा, जबकि उसे अपने पति के बहनोई के साथ दो बार हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के दो साल बाद उसके पति ने एक लाख रुपए दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे तीन तलाक दे दिया। हालांकि, उसने अपने जीजा के साथ ‘हलाला' के बाद उससे दोबारा शादी कर ली थी। बाद में वर्ष 2020 में भी महिला को इसी सदमे से गुजरना पड़ा। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि इसी महीने 4 जुलाई को उसके पति ने उसे फिर से तीन तलाक दे दिया। जब उसके माता-पिता ने उससे बात की, तो उसने एक बार फिर ‘हलाला' पर जोर दिया और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

महिला की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है: एएसपी
अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नेपाल सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि महिला की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उससे तुरंत निकाह नहीं कर सकता, बल्कि परित्यक्ता को किसी दूसरे मर्द से निकाह करके उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने होते हैं। उसके बाद अगर वह व्यक्ति उस महिला को तलाक देता है, तभी पहला पति उससे निकाह कर सकता है।