हिजाब मामला: SC के फैसले का फरंगी महली ने किया स्वागत, कहा- हिजाब रोकने का कानूनी अधिकार नहीं

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Oct, 2022 02:22 PM

khalid rashid farangi mahli welcomed the decision of the supreme court

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला आ गया है। वहीं इस मामले पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल एग्जीक्यूटिव के...

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला आ गया है। वहीं इस मामले पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य मौलाना खालिद राशीद फरंगी महली ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसल का स्वागत करते है। उन्होंने कहा कि हमे उम्मीद है कि लार्जर बेंच हिजाब के धार्मिक महत्व को जरूर कंसीडर करेगी। दरअसल कोर्ट ने कहा कि बच्चियों को अपनी च्वाइस के हिसाब से कपड़े पहन सकती है। बच्चियों को शिक्षा का अधिकार है। बच्चियों सिर को कवर करे या न करे ये उनकी मर्जी है । रशीद फरंगीमहली ने कहा कि कुरान में लिखा है कि मुस्लिम बच्चियां घर से बाहर निकल रही है तो सर को ढ‍़क कर निकले। उन्होंने कहा उन्हे रोकने का कानूनी कोई अधिकार नहीं है।

हिजाब पहनना न पहनना  ‘पसंद का मामला': सुप्रीम कोर्ट 
बता दें कि कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया और इस संवेदनशील मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया, ताकि एक वृहद पीठ का गठन किया जा सके। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंतत: ‘‘पसंद का मामला'' है। उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटाने से इनकार करते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में ‘‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा'' का हिस्सा नहीं है। पीठ की अगुवाई कर रहे न्यायमूर्ति गुप्ता ने 26 याचिकाओं के समूह पर फैसला सुनाते हुए शुरुआत में कहा, ‘‘इस मामले में अलग-अलग मत हैं।'

 प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए 11 प्रश्नों के उत्तर 
 उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फैसले में 11 प्रश्न तैयार किए हैं पीठ ने खंडित फैसले के मद्देनजर निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को एक उचित वृहद पीठ के गठन के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। न्यायमूर्ति धूलिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गलत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंतत: ‘‘पसंद का मामला है, इससे कम या ज्यादा कुछ और नहीं।' न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, ‘‘मेरे निर्णय में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि मेरी राय में अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं की यह पूरी अवधारणा विवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक नहीं थी।'' उन्होंने कहा कि उनका ध्यान बालिकाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों में रह रही बच्चियों की शिक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने पूछा, ‘‘क्या हम उनका जीवन बेहतर बना रहे हैं।''

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द 
न्यायमूर्ति धूलिया ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के पांच फरवरी, 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को राज्य के उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। उच्चतम न्यायालय में 10 दिन तक चली बहस के बाद शीर्ष अदालत ने 22 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!