Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Aug, 2023 03:47 PM

UP News: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर खुशी जताई है और इंसाफ के जिंदा होने की बात कही...
UP News: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के फैसले के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर खुशी जताई है और इंसाफ के जिंदा होने की बात कही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि "इंसाफ़ “ज़िंदा” है।"
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बता दें कि मोदी उपनाम को लेकर की गई कथित विवादित मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। पीठ ने कहा, “निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।”

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शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम' से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”