14 दिन और बढ़ी PFI सदस्यों की न्यायिक हिरासत, जमानत के लिए नहीं दी थी अर्जी

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 01 Nov, 2020 03:25 PM

judicial custody of pfi members extended for 14 days

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला कारागार में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों की न्यायिक हिरासत उप जिलाधिकारी (मांट) ने अगले...

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला कारागार में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों की न्यायिक हिरासत उप जिलाधिकारी (मांट) ने अगले 14 दिन के लिए बढ़ा दी है।

गौरतलब है कि बीते पांच अक्टूबर को मांट पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों की सूचना पर यमुना एक्सप्रेस-वे टोल प्लाजा से एक कार से अतीकुर्रहमान पुत्र रौनक अली (मुजफ्फरनगर), मोहम्मद आलम पुत्र लईक (रामपुर), कप्पन सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद मल्लपुरम (केरल) और मसूद अहमद पुत्र शकील (बहराइच) को हिरासत में लिया था। इन चारों पर विदेशी धन के इस्तेमाल से हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा था। इन्हें एसडीएम (मांट) के न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

19 अक्तूबर को दोबारा से 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। मांट के एसडीएम डॉ. सुरेश कुमार ने बताया, ‘‘शनिवार को चारों आरोपियों की ऑनलाइन पेशी कर जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा गया था। उनके अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने वकालतनामा लगाकर नोटिस का जवाब दाखिल किया, लेकिन जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं दी। इसलिए आरोपियों की न्यायिक हिरासत पुन: 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई।

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