जाजमऊ आगजनी मामला: सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांचों आरोपी दोषी करार, अब सजा पर 7 को होगी सुनवाई

Edited By Mamta Yadav,Updated: 03 Jun, 2024 11:30 PM

jajmau arson case five accused including sp mla irfan solanki found guilty

2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना के ठीक 1 दिन पहले कानपुर के सपा एमएलए इरफान सोलंकी के प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला में सुनाया है। इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को आगजनी मामले में दोषी करार दिया गया है। संबंधित मामले में सभी दोषियों को 7...

कानपुर (प्रांजुल मिश्रा): 2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना के ठीक 1 दिन पहले कानपुर के सपा एमएलए इरफान सोलंकी के प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला में सुनाया है। इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को आगजनी मामले में दोषी करार दिया गया है। संबंधित मामले में सभी दोषियों को 7 जून को सजा सुनाई जाएगी। वहीं पूरे मामले के बाद से इरफान सोलंकी के परिजनों ने कोर्ट में हंगामा शुरू कर दिया है। उन्होंने उन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है यह कहते दिखाई पड़ रहे हैं। इस दौरान परिजनों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली है।
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बता दे कि विधायक इरफान सोलंकी को धारा 436, 42, 147, 504 506 व 323 के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है। वहीं धारा 386 149 100b में दोष मुक्त कर दिया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर लगी धारा 427 में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। वहीं बात अगर 386 व 120 बी की की जाए तो सही को दोष मुक्त करार दिया है। गौरतलब है कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह परिवार सहित रिश्तेदारी में एक विवाह समारोह में गई थीं। वहां से बीच में उनका बेटा किसी काम से घर आया था तो उसने देखा कि घर पर आग लगी थी। आरोपियों ने बेटे के साथ भी मारपीट की थी और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे।

जिसके चलते उनके ऊपर फर्जी आधार कार्ड के जरिए हवाई यात्रा करने का भी एक मुकदमा दर्ज हो गया था। गिरफ्तारी से बचने का कोई चारा न दिखाई देने पर आखिर उन्होंने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के यहां समर्पण कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव जेल में विधायक से मिलने पहुंचे थे इसके बाद सुरक्षा कारणों से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इरफान को कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से इरफान महाराजगंज जेल में ही बंद हैं। जिसके बाद से लगातार 10 बार से फैसला टल रहा था। जाजमऊ में आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो शरीफ, इसराइल आटे वाला आरोपी है।

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