Irfan Solanki News: सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 13 Sep, 2023 01:07 PM

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यूपी के कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगा...

कानपुर: यूपी के कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इरफान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्हें जमानत देने से मामला प्रभावित हो सकता है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकत है।
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जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोलंकी को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि आपके खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों मे मुकदमा दर्ज है। IPC की धारा 467 और 468 के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती क्योकि अभी कुछ मामलों मे आरोप तय होना बाकी है। आरोप तय होने पर आप कोर्ट मे अर्जी दाखिल कर सकते है।
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सोलंकी की तरफ से वकील आर बसंत की ओर से कहा गया कि उनको ज़मानत दी जाए वह चार बार से विधायक है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि वह भागेंगे नहीं और सबूतों से छेडछाड भी नही करेंगे। कोर्ट ने उनकी उन दलीलों को भी खारिज कर दिया। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने सोलंकी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए हवाई यात्रा करते थे। इसके CCTV के सबूत भी मिले है।

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