किसी भी विद्यालय में प्रॉक्सी शिक्षक मिला तो खैर नहीं, 15 मिनट पूर्व होगी प्रार्थना सभा, देनी होगी फोटो

Edited By Ajay kumar,Updated: 28 Jun, 2024 06:06 PM

if a proxy teacher is found in any school then there will be trouble

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में प्रॉक्सी शिक्षकों (तैनात शिक्षक की जगह पर) की तैनाती मिली तो जिम्मेदार मूल अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालय में प्रॉक्सी शिक्षकों (तैनात शिक्षक की जगह पर) की तैनाती मिली तो जिम्मेदार मूल अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिना अवकाश स्वीकृति के कोई शिक्षक अनुपस्थित मिला तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उसका विवरण सर्विस बुक पर चढ़ाया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से गुरुवार को 32 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे नहीं करेंगे। यदि किसी शिक्षक की ड्यूटी लगती है तो वह विद्यालय अवधि के बाद कार्य करेंगे। इसके अलावा रैली व विशेष कार्यक्रम के कारण संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय को प्रभावित नहीं किया जायेगा। बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में पढ़ाई 1 जुलाई से शुरू होगी। 

15 मिनट पूर्व होगी प्रार्थना सभा, देनी होगी फोटो
विद्यालय खुलने के समय से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इसकी फोटो खंड शिक्षा अधिकारी को भेजनी होगी। प्रतिदिन पहले से निर्धारित प्रार्थनाएं ही कराई जाएंगी। राष्ट्रगान के अलावा 5 से 7 मिनट का ध्यान (मेडिटेशन) अनिवार्य रूप से कराना होगा।

कंचन वर्मा ने संभाला महानिदेशक स्कूल शिक्षा का कार्यभार, कहा- टीम वर्क से  पूरा किया जाए हर लक्ष्य - UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA |  Basic Shiksha News | UPTET6

ये सभी कार्य करने होंगे ऑनलाइन
किसी भी प्रकार की बैठक में शामिल होना, सभी प्रकार की पंजिकाओं यथा-शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय-व्यय पंजिका, चेक इश्यू पंजिका (बजटवार), बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय व खे नय व खेलकूद पंजिकाउ का रख-रखाव का कार्य प्रधानाध्यापक व शिक्षक मिलकर करेंगे। लेकिन ये कार्य शिक्षण कार्य के बाद ही करने होंगे। इसके साथ ही शिक्षक संगठनों की ओर से आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं करेंगे।

प्रधानाध्यापक शिक्षकों को दे सकेंगे नोटिस
विद्यालय में यदि कोई शिक्षक-शिक्षिका विलंब से आते हैं या बिना सूचना अनुपस्थित रहते या उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बनाकर विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं, उन्हें प्रधानाध्यापक नोटिस दे सकेंगे। बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं को उपस्थिति पंजिका पर अनुपस्थित अंकित किया जाएगा। नोटिस का एक अवसर दिए जाने के बावजूद भी यदि शिक्षक-शिक्षिकाएं समय से विद्यालय में उपस्थित नहीं होते है और अपने आचरण में सकारात्मक बदलाव नहीं लाते हैं तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

शिक्षण अवधि में इन कार्यों पर प्रतिबंध
शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे, पासबुक में एंट्री. अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी, आवश्यकताओं एवं समन्वय के लिए शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है। तो उस दिन की वेतन कटौती की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!