MMMUT में फर्जी दस्तावेज से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए हाईकोर्ट का आदेश, 31 जनवरी तक पेश करें सही दस्तावेज

Edited By Pooja Gill,Updated: 14 Jan, 2023 02:28 PM

high court order for students taking admission in mmmut

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) में फर्जी दस्तावेजों (forged documents) के जरिए बीटेक (B Tech) में दाखिला लेने वाले 40 से 35 छात्र हाईकोर्ट...

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोरखपुर (Gorakhpur) में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) में फर्जी दस्तावेजों (forged documents) के जरिए बीटेक (B Tech) में दाखिला लेने वाले 40 से 35 छात्र हाईकोर्ट (High Court) पहुंच गए है। अदालत में पेश होने के बाद कोर्ट ने इन दोषी छात्रों को सही दस्तावेज पेश करने को कहा है, जिससे उन्हें परीक्षा में शामिल होने का एक मौका मिलेगा। कोर्ट ने इन छात्रों को 31 जनवरी तक सही दस्तावेज विश्वविद्यालय प्रशासन को देने को कहा है।

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बता दें कि फर्जी दस्तावेज से MMMUT के बीटेक पाठ्यक्रम (course) में प्रवेश लेने वाले छात्र हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट ने उन्हें प्रवेश के लिए प्रस्तुत सही दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया है। अब छात्रों को 31 जनवरी तक विश्वविद्यालय प्रशासन को सही प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा।

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ये सही प्रमाण पत्र कुलसचिव (Registrar) के माध्यम से विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल (academic council) के सामने प्रस्तुत करना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिया है कि इस बीच छात्रों को आयोजित हो रही विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने दिया जाए।

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छात्रों के निर्दोष साबित होने के बाद घोषित होगा परीक्षा का परिणाम

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रवेश निरस्त वाले पांचवें सेमेस्टर के 21 व सातवें सेमेस्टर के एक छात्र (lateral entry) को बाकी बची परीक्षाओं को देने का अवसर मिल गया है, लेकिन उनका परिणाम उस समय घोषित होगा, जब वह सही दस्तावेज उपलब्ध कराकर निर्दोष साबित हो जाएंगे। वहीं, छात्रों को आवंटन पत्र (allotment letter) और फीस की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

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वर्तमान में विश्वविद्यालय में पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। ऐसे में कोर्ट के इस आदेश के बाद संबंधित विद्यार्थी केवल वहीं परीक्षा दे सकेंगे, जो अभी होनी बाकी हैं। जिन 35 छात्रों ने हाईकोर्ट में राहत की अपील की है, उनमें 21 छात्र पांचवें सेमेस्टर, 14 छात्र तीसरे सेमेस्टर और एक छात्र सातवें सेमेस्टर का शामिल है।

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