Edited By Pooja Gill,Updated: 15 Apr, 2025 04:08 PM

सुलतानपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी की तरफ से गवाह पेश नहीं होने के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी...
सुलतानपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी की तरफ से गवाह पेश नहीं होने के कारण यह सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि नियत की है।
3 अप्रैल को हुई थी पिछली सुनवाई
राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को मानहानि मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी की तरफ से गवाह न पेश होने पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि नियत की है। पिछली सुनवाई 3 अप्रैल को हुई थी। वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि आज गवाह का बयान होना था। उन्होंने बताया कि गवाह आया था, लेकिन उसकी तबियत ठीक न होने के कारण बयान नहीं हो सका। यह मामला 2018 का है।
दिसंबर 2023 में हुआ था गांधी के खिलाफ वारंट जारी
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी की कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पांच साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया। राहुल ने फरवरी 2024 में अदालत में समर्पण किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल को 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। 26 जुलाई को राहुल ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इस वर्ष की शुरुआत में वकीलों की हड़ताल और राहुल के अधिवक्ता की अस्वस्थता के कारण कई बार सुनवाई टली। 11 फरवरी को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह पूरी की थी।