Edited By Ramkesh,Updated: 22 Dec, 2024 09:41 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना की एक याचिका पर पुलिस महानिदेशक और सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को उसके पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 27 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अलका सेठी...
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना की एक याचिका पर पुलिस महानिदेशक और सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को उसके पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 27 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अलका सेठी नाम की एक महिला द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया और सुनवाई की अगली तिथि 27 जनवरी 2025 तय की।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत के 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता के मामले की संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की जा रही है। इससे पूर्व, उच्च न्यायालय ने 15 मई, 2024 को पारित आदेश में निर्देश दिया था कि राजस्व अधिकारियों के खिलाफ थाना बिहारीगढ़ में दर्ज अपराध संख्या 121 (छह मई, 2022) और अपराध संख्या 138 (19 मई, 2022) के मामले में उचित ढंग से जांच कराए जाने की आवश्यकता है।
अदालत ने पुलिस महानिदेशक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस मामले की जांच कराने का भी निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि यह जांच इस आदेश के पारित होने की तिथि से चार महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मौजूदा अवमानना याचिका के साथ संलग्न हलफनामे में यह बताया गया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है और दर्ज प्राथमिकी की ना तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और ना ही किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।