आज जारी हो सकता है निकाय चुनाव का अंतिम आरक्षण, 9 अप्रैल तक होगा चुनावों की तारीखों का ऐलान

Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Apr, 2023 12:02 PM

final reservation of civic body

उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव का अंतरिम आरक्षण आज जारी हो सकता है और कल 9 अप्रैल को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ओर से चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन...

लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव का अंतरिम आरक्षण आज जारी हो सकता है और कल 9 अप्रैल को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ओर से चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी है और चुनावों की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा।

PunjabKesari

बता दें कि, नगर विकास विभाग ने सीटों के अंतरिम आरक्षण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी की थी। अंतरिम आरक्षण की सूची जारी होने बाद विभाग ने 6 अप्रैल तक इस पर आपत्तियां मांगी थी। जिसके बाद 6 अप्रैल तक 2000 आपत्तियां दाखिल हुई। जिलाधिकारियों से लेकर विभाग के निदेशालय तक नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और महापौर पद पर आरक्षण में 2000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। विभाग की टीम ने हर आपत्ति का अध्ययन कर उसके निस्तारण की कार्यवाही बीते गुरुवार से ही शुरू कर दी थी। बीते शुक्रवार को भी आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही चलती रही।

PunjabKesari

आज सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना की जाएगी जारी
मिली जानकारी के मुताबिक, आज शनिवार दोपहर तक आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ओर से चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9-10 अप्रैल को चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा।

यह भी पढ़ेंः Coronavirus: OPD में बुखार और सर्दी जुकाम के मरीजों का 24 घंटों में होगा कोरोना टेस्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश

PunjabKesari

कोर्ट ने आरक्षण सूची को सार्वजनिक करने का दिया था आदेश
सरकार ने अभी तक आरक्षण सूची को सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए बीते शुक्रवार को कोर्ट ने चार दिन के अंदर सरकार को वेबसाइट पर सूची अपलोड करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। आरक्षण सूची को सार्वजनिक करने का आदेश जस्टिस राजन राय व जस्टिस मनीष कुमार की पीठ ने लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 31 मार्च को आरक्षण संबंधी अधिसूचना तो जारी कर दी है, लेकिन ओबीसी पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है।    

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!