Edited By Imran,Updated: 30 Jan, 2023 05:13 PM

गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के मामले में कोर्ट ने आज फैसले का ऐलान किया है। जिसमें आतंकी मुर्तजा को फांसी देने की सजा सुनाई है। 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ।
गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के मामले में कोर्ट ने आज फैसले का ऐलान किया है। जिसमें आतंकी मुर्तजा को फांसी देने की सजा सुनाई है। 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था। आतंकी मुर्तजा को लखनऊ में NIA/ATS की अदालत में लाया गया। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बांका से हमला किया था। उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी।
PAC जवानों पर बांकी से किया था हमला
4अप्रैल, 2022 को PAC जवानों पर हमला किए जाने के मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। वादी मुकदमा विनय कुमार मिश्रा के अनुसार, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC के जवान अनिल कुमार पासवान पर आरोपी ने अचानक बाके से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसका असला भी छीनने का प्रयास किया। उनका राइफल सड़क पर गिर गया। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नीयत से उस पर हमला धारदार हथियार से किया गया।
राइफल छिनने की भी कोशिश की थी
मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान व उनके राइफल को उठाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा -ए- तकबीर, अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा PAC की पोस्ट की ओर दौड़ा था। इससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल मच गया था। इसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। इसके बांका नीचे गिर गया। जिसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया गया था।