Crime News: हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास, आरोपियों ने चुवानी रंजिश में की थी हत्या

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Mar, 2023 01:18 PM

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जिले की एक अदालत ने चुनावी रंजिश में हत्या के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गोंडा: जिले की एक अदालत ने चुनावी रंजिश में हत्या के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला ने शुक्रवार को यहां बताया कि सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने और बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं तथा उनके गवाहों को सुनकर तीनों भाइयों को हत्या दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

 जुर्माने की राशि अदा न करने पर सभी को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा की कुल अवधि में समायोजित की जाएगी। घटना का ब्यौरा देते हुए बसंत शुक्ला ने बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाने में एक दिसंबर 2015 को फज़लुल बारी ने सूचना दी थी कि ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर के भरहापारा मतदान केन्द्र पर प्रधान पद के लिए मतदान हो रहा था। इस दौरान कुछ मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने बताया कि इसके चलते ग्राम प्रधान अनुज कुमार शुक्ला (27), अमित कुमार शुक्ला (34) व अनुपम कुमार शुक्ला (44) ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें सज्जाद खां नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि अब्दुल हक व शाहजहां घायल हो गए थे।

ये भी पढ़ें:- UP: मुजफ्फरनगर में फीमेल Pitbull की गंडासे से पीटकर हत्या, मालिक की तहरीर पर एक के खिलाफ FIR दर्ज

मुजफ्फरनगर(अमित कुमार): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जनपद में गुरुवार सुबह एक पिटबुल फीमेल (Pitbull bitch) को एक युवक (Youth) ने गंडासे से वार कर उस समय मौत के घाट उतार दिया था जब पिटबुल फीमेल (Pitbull bitch) को उसका मालिक घर के बाहर घुमा रहा था। जिसके बाद मृतक कुत्तिया के मालिक द्वारा संबंधित थाने में इसकी लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। जिसके चलते इस मामले में पुलिस (Police) ने तुरंत मृतक कुतिया के शव (Dead Body) को पोस्टमार्टम (Post Mortem) के लिए भिजवाकर आरोपी युवक के विरुद्ध धारा 429 और 506 में मुकदमा दर्ज (FIR) कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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