हत्या के जुर्म में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, छह साल पहले महिला की हुई थी हत्या

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Jun, 2022 03:01 PM

court sentenced the accused to life imprisonment for murder

जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना के बाद किशोरी की मां की हत्या के छह साल पुराने मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेश कुमार पाठक ने शुक्रवार को पत्रकारों को...

बलिया: जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना के बाद किशोरी की मां की हत्या के छह साल पुराने मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेश कुमार पाठक ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी टेनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है ।

पाठक ने घटना का ब्योरा देते हुए कहा कि बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में11 अप्रैल 2016 की शाम 16 वर्षीय किशोरी के साथ उसके गांव के ही रहने वाले टेनी नामक युवक ने छेड़खानी की। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद किशोरी की मां पुष्पा देवी टेनी से बातचीत करने गयी तो टेनी ने पुष्पा देवी पर हमला कर दिया, जिसमें पुष्पा की मौत हो गई। इस मामले में पुष्पा के पति कृष्ण मोहन गोंड की तहरीर पर टेनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने टेनी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

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