इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बार फिर फैसला, कहा-अगले आदेश तक बंद रहेगी जिला आदालतें

Edited By Ramkesh,Updated: 02 May, 2020 08:20 PM

court s decision said district courts will remain closed until further orders

कोरोना महामारी को देखते हुए देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में जिले की सभी कोर्ट भी बंद है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला ..

प्रयागराज: कोरोना महामारी को देखते हुए देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में जिले की सभी कोर्ट भी बंद है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला अदालतों और अपने अधीन काम करने वाले अधिकरणों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। महा निबंधक हाई कोर्ट द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना में सभी जिला जजों से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिला अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।

महा निबंधक ने इस आशय की सूचना सभी पीठासीन अधिकारियों, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्वीजीशन अथॉरिटी और अन्य लोगों को देने के लिए कहा है।साथ ही इस सूचना को जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डालने का निर्देश दिया है,ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।

इससे पूर्व हाइकोर्ट ने 23 मार्च को जिला अदालतों को बंद करने का आदेश दिया था। अदालतों को 20 अप्रैल से खोला जाना था, मगर राज्य के गृह विभाग के अनुरोध पर इसे अगले आदेश तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। लॉक डाउन तीन मई के बाद भी आगे बढ़ाए जाने के निर्णय को देखते हुए हाइकोर्ट ने एक बार फिर से अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है।

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