Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Dec, 2023 08:03 AM

Chitrakoot News: उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए 4 सगे भाइयों को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें...
Chitrakoot News: उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए 4 सगे भाइयों को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (जिला जज) विकास कुमार प्रथम ने लवलेश यादव की हत्या का दोषी करार देते हुए उसके (मृतक के) चचेरे चार सगे भाइयों उमेश उर्फ लाला, दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भइया को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर 12,500-12,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
चचेरे भाई की हत्या के दोषी 4 सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा
उन्होंने बताया कि मऊ कस्बे की रहने वाली प्रेमा देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और आरोप लगाया था कि 16 जनवरी 2017 की शाम 5 रुपये के लेनदेन के मामले में उसके बेटे लवलेश यादव और जेठ के बेटे उमेश उर्फ लाला के बीच विवाद हुआ, जिसे पड़ोसियों ने समझा-बुझाकर शांत करा दिया था, लेकिन उमेश उर्फ लाला ने रात करीब 9 बजे अपने सगे भाइयों दिनेश उर्फ टेनी, राजू व भइया को लेकर उसके घर में घुसकर लाठी और बांके (धारदार हथियार) से हमला कर दिया। मिश्रा ने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि अत्यधिक चोट लगने से लवलेश आंगन में ही गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 15 अप्रैल 2017 को आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।