चिन्मयानंद प्रकरण: परीक्षा देने के लिए ले जाई गई रेप पीड़िता

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 25 Nov, 2019 12:20 PM

chinmayanand case the alleged rape victim taken for examination

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड रुपए बतौर रंगदारी मांगने की आरोपी छात्रा को एलएलएम प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा दिलाने के लिए सोमवार को जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक (नगर) दिनेश...

शाहजहांपुरः पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड रुपए बतौर रंगदारी मांगने की आरोपी छात्रा को एलएलएम प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा दिलाने के लिए सोमवार को जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक (नगर) दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद छात्रा को न्यायालय के आदेश पर परीक्षा दिलवाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भेजा गया है। पुलिस टीम पीड़िता को सुबह जेल से लेकर बरेली रवाना हो गई।

रंगदारी मांगने के मामले में पिछले 25 सितंबर से जेल में बंद इसी छात्रा ने चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया था इस प्रकरण में चिन्मयानंद को गत 20 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रंगदारी मांगने के मामले में विशेष जांच दल द्वारा आरोपी बनाई गई पीड़िता यहां स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ती थी, मगर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पीड़िता का दाखिला एलएलएम तृतीय सेमेस्टर में एमजेपी विश्वविद्यालय बरेली में कराया गया है। आज पीड़िता का एल एल ए एम प्रथम सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा है इसीलिए पीड़िता को विश्वविद्यालय परीक्षा दिलाने ले जाया गया हैl छात्रा की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर स्वामी चिन्मयानंद के कालेज के बजाय बरेली के एमजेपी विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश कराया गया है।

इसी परिपेक्ष में पीड़िता के वकील कुलविंदर सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमबीर सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता को परीक्षा में शामिल होने की मांग की थीl दूसरी ओर, चिन्मयानंद प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी टीम ने भाजपा के दो नेताओं को भी आरोपी बनाकर आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर तथा भाजपा नेता अजित सिंह के नाम का उल्लेख है। आरोप है कि उन्होंने पीड़िता से राजस्थान के दौसा में जब पीड़िता बरामद हुई थी तब इन्हीं दोनों नेताओं ने उससे पेनड्राइव छीन ली थी। इस पेन ड्राइव में स्वामी चिन्मयानंद का मालिश वाला वीडियो था।

थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक किरण पाल सिंह ने बताया कि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अदालत द्वारा भेजा गया सम्मन उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे को तामील करा दिया गया है। न्यायालय ने इस मामले में दोनों भाजपा नेताओं को कोर्ट में 19 नवंबर को तलब किया है। मालूम हो कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हीं के कालेज की इस छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसके बाद मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी। इस मामले में चिन्मयानंद को जेल भेजे जाने के बाद कथित पीड़िता और उसके दोस्तों संजय, विक्रम तथा सचिव को भी चिन्मयानंद से 5 करोड रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया गया।


 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!