हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा, तुरंत मिली जमानत...अब जाएंगे घर

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 27 Oct, 2022 04:59 PM

azam khan sentenced to 3 years in hate speech case got bail immediately

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के हेट स्पीच मामले में MP-MLA कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। अब आजम घर जाएंगे। बता दें कि हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुना दी है। साथ ही 25 हजार का...

रामपुर: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के हेट स्पीच मामले में MP-MLA कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। अब आजम घर जाएंगे। बता दें कि हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुना दी है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आजम खान को 3 साल तक वोटिंग का अधिकार नहीं है और वह चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। आजम की विधानसभा सदयस्या भी खत्म हो गई है। ऐसे में अब आजम खान की विधायकी भी जा सकती है। बताया जा रहा है कि फैसला आने से पहले ही आजम खान की तबीयत बिगड़ गई थी।

बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था। 27 अक्टूबर को इस मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हेट स्पीच के इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। पहले 21 अक्टूबर को ही फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की थी, लेकिन, आजम खान की तरफ से लिखित बयान देने के लिए समय की मांग की गई। उसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर तय कर दी थी।

हेट स्पीच में किसके बारे में बोले थे आजम...
अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जिस हेट स्पीच के मामले में आजम खान पर फैसला आने वाला है उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। साल 2019 में रामपुर में आंजनेय कुमार सिंह डीएम के पद पर तैनात थे। फिलहाल वे मुरादाबाद के कमिश्नर हैं।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!