Azam Khan Hate Speech: आजम खान के हेट स्पीच मामले में गवाही पूरी, 22 जून को MP-MLA कोर्ट में दोनों पक्षों में फाइनल बहस

Edited By Mamta Yadav,Updated: 08 Jun, 2023 03:18 PM

azam khan hate speech testimony completed in azam khan s hate speech case

सपा (Samajwadi Party) नेता आजम खान (Azam Khan) से संबंधित हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में सफाई साक्ष्य के तहत गवाहों की गवाही पूरी हो गई हैं। अब 22 जून को कोर्ट (MP-MLA Court) में दोनों पक्षों की ओर से फाइनल बहस की जाएगी।

Azam Khan Hate Speech: सपा (Samajwadi Party) नेता आजम खान (Azam Khan) से संबंधित हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में सफाई साक्ष्य के तहत गवाहों की गवाही पूरी हो गई हैं। अब 22 जून को कोर्ट (MP-MLA Court) में दोनों पक्षों की ओर से फाइनल बहस की जाएगी।
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दरअसल, सपा नेता आजम खान द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के धमोरा में हुई जनसभा में हेट स्पीच देने का आरोप है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को कातिल बताते हुए और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के विरुद्ध बयान दिया था। इस मामले में बुधवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान की तरफ से सफाई साक्ष्य के तहत अंतिम गवाह केतकी गंगवार की गवाही होनी थी लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा गवाह को पेश न करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने स्वीकार किया और इस मामले में फाइनल बहस के लिए 22 जून की तारीख मुकर्रर कर दी है जिसमें दोनों पक्षों की फाइनल बहस होगी।
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बता दें यह मुकदमा 10 अप्रैल 2019 को लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दौरान अनिल कुमार चौहान प्रभारी वीडियो अवलोकन टीम द्वारा दर्ज कराया गया था। जिसमें आजम खान पर हेट स्पीच देने एवं आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना शहजाद नगर का मुकदमा अपराध संख्या 130/19 जो मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध है इसमें सफाई साक्ष्य में बुधवार को पत्रावली नियत थी, उनके सफाई साक्ष्य की सूची में एक गवाह केतकी गंगवार को आना था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गवाह को अनुमोचित करने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि इस गवाह को पेश नहीं करना है। जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया क्योंकि सफाई साक्ष्य की जो सूची दिए थे वह सभी की गवाही हो गई है। अब 22 जून 2023 को पत्रावली नियत कर दी गई है जिसमें दोनों पक्षों की फाइनल बहस होगी। यह मामला अप्रैल 2019 को दर्ज हुआ था।

 

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