ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरास में भेजा जेल

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Jul, 2022 03:41 PM

alt news co founder mohammad zubair s troubles escalated court sent him

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दर्ज एफआईआर में 153बी, 505(1)(बी), 505(2) धारा को तालीम कर दिया है।

लखीमपुर खीरी: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दर्ज एफआईआर में 153बी, 505(1)(बी), 505(2) धारा को तालीम कर दिया है। साथ ही आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरास में जेल भेज दिया है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में सितंबर 2021 को एक केस दर्ज किया गया था।  जुबैर को 27 जून को एक ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था।

गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने के मामले में आरोपी हैं और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्य मिटाना) तथा विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 भी जोड़ी है। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से ‘रेजरपे पेमेंट गेटवे’ के माध्यम से पैसे स्वीकार किए, जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है।


 

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!