4 महिलाओं ने लगाई अर्जी: भगवान आदि विश्वेश्वर और श्रृंगार गौरी केस की एक साथ हो सुनवाई, सुनवाई ने तय किया 30 नवंबर की तारीख

Edited By Prashant Tiwari,Updated: 21 Nov, 2022 06:00 PM

4 women applied lord adi vishweshwar and shringar gauri case

सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में 4 महिलाओं ने अर्जी लगाकर गुजारीश की है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने वाले मुकदमे को सिविल जज की कोर्ट से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कि जाए।

वाराणसी : सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में 4 महिलाओं ने अर्जी लगाकर गुजारीश की है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने वाले मुकदमे को सिविल जज की कोर्ट से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कि जाए। जिससे की इस केस में जल्द निर्णय आ सके। आपको बता दे कि जिला जज की कोर्ट ही मौजूदा समय में ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई कर रही है

कोर्ट ने 30 नवबंर को सुनवाई तय कि
मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से दी गई इस अर्जी पर जिला जज की अदालत ने संबंधित कोर्ट से रिपोर्ट तलब करते हुए आज प्रकरण पर सुनवाई की और अब इस केस में सुनवाई की अगली डेट 30 नवंबर फिक्स की है।

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भक्तों की भावनाओं को देखते हुए दोनों केस एक साथ देखे

सोमवार को लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने जिला जज की कोर्ट में एप्लिकेशन दे कर गुजारीश किया कि दोनों मुकदमों में शामिल मूल मुद्दे समान और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पूरे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं से संबंधित हैं। इसलिए उन्हें एक साथ सुना जाना चाहिए। आवेदन में कहा गया है कि यह जनहित में होगा कि यदि दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ की जाती है तो समय और धन की बचत होगी। साथ ही किसी तरह की कानूनी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होगी। एप्लिकेशन पर किरन सिंह विसेन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। इसके साथ ही लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा गया। इस पर जिला जज की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली डेट 30 नवंबर तय की है।

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आदि विश्वेश्वर के केस को सुनने योग्य माना गया है
ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने व हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ के अधिकार के लिए किरन सिंह विसेन और अन्य की ओर से भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का केस दाखिल किया गया है। इस मुकदमे को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली डेट 2 दिसंबर नियत की है। इस मुकदमे में UP सरकार, वाराणसी के डीएम व पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है। जितेंद्र सिंह विसेन ने कहा कि चारों महिलाओं की एप्लिकेशन का कोर्ट में हर स्तर पर विरोध कर उनकी मांग को खारिज कराया जाएगा।

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