इलाहाबाद HC से CM अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, आपराधिक मामले पर अगली तारीख तक लगाई रोक

Edited By Anil Kapoor,Updated: 13 Dec, 2022 08:34 AM

big relief to cm arvind kejriwal from allahabad hc

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुल्तानपुर जिला अदालत में दायर एक आपराधिक मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है....

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुल्तानपुर जिला अदालत में दायर एक आपराधिक मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डी.के. सिंह ने केजरीवाल द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी तय की।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को किया था स्वीकार
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पहले ही मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी, लेकिन सुल्तानपुर की निचली अदालत मामले में आगे की कार्रवाई कर रही थी। जैसा कि SC ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई निरर्थक होगी और इस तरह जब तक कि शीर्ष अदालत की कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मामले में मुकदमे को आगे बढ़ाने का कोई तर्क नहीं था।

केजरीवाल, कुमार विश्वास और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थी प्राथमिकी
आपको बता दें कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान, केजरीवाल, कुमार विश्वास और अन्य के खिलाफ सुल्तानपुर में सड़कों को अवरुद्ध करने, सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने और अन्य अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुल्तानपुर कोर्ट ने सभी आरोपियों को ट्रायल के लिए तलब किया था।

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