बिहार में GST करदाताओं को राहत, बिना दंड के 30 जून तक जमा करा सकेंगे रिटर्नः सुशील

Edited By Nitika,Updated: 27 Mar, 2020 03:22 PM

gst taxpayers relief in bihar

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरूवार को बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत निबंधित सभी करदाताओं को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दी गई है। अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क, दंड के कर भुगतान व विवरणी दाखिल...

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरूवार को बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत निबंधित सभी करदाताओं को लॉकडाउन के मद्देनजर बड़ी राहत दी गई है। अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क, दंड के कर भुगतान व विवरणी दाखिल कर सकेंगे।

सुशील ने कहा कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का कर भुगतान व विवरणी बिना किसी ब्याज, विलम्ब शुल्क और दंड के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में इसका लाभ कुल करदाताओं के करीब 85 प्रतिशत यानी 2.75 लाख लोगों को मिलेगा। केन्द्र सरकार भी 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दखिल की जाने वाली आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न सहित विभिन्न वैधानिक और नियामकीय अनुपालन संबंधी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है।

मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क व दंड के कर सकेंगे। उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि कम्पोजिशन स्कीम के तहत निबंधित करदाताओं को जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्कीम में रहना है या सामान्य जीएसटी में जाना है के विकल्प चुनने की अवधि को भी 31 मार्च से 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है। ऐसे करदाता भी वर्ष 2019-20 के कर के भुगतान व विवरणी 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जितनी भी सूचना, अधिसूचना, अपील, विवरणी, आवेदन व अन्य दस्तावेज जिन्हें 20 मार्च से 29 जून तक दाखिल करना था, उसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

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