अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार, डा.सनिल कुमार को बर्खास्त का आदेश

Edited By ,Updated: 06 Oct, 2015 08:45 PM

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सरकारी नौकरी देने वाले भर्ती बोर्डों में मनमानी नियुक्ति पर यूपी की अखिलेश यादव सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है।

इलाहाबाद(सैयद आकिब रजा): सरकारी नौकरी देने वाले भर्ती बोर्डों में मनमानी नियुक्ति पर यूपी की अखिलेश यादव सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी के इंटर कालेजों में प्रिंसिपल और टीचर्स की भर्ती करने वाले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उन्हें बर्खास्त किये जाने का आदेश दिया है तो साथ ही बोर्ड के तीन सदस्यों के काम करने पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने इन नियुक्तियों पर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार से दो दिनों में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है तो साथ ही यूपी सरकार के वकीलों से पूछा है कि मनमाने तौर पर गलत लोगों की नियुक्ति किये जाने के मामले में अफसरों के खिलाफ आईपीसी की किन-किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। 

डा. सनिल कुमार से पहले हाईकोर्ट यूपी के उच्च शिक्षा विभाग के चेयरमैन व तीन सदस्यों की नियुक्ति को रद्द कर चुका है तो साथ ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष को भी हटाने का आदेश दे चुका है। अदालत के आज के फैसले से यूपी की अखिलेश सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फीरोजाबाद के रहने वाले डा0 सनिल कुमार समाजवादी पार्टी के बेहद करीबियों में शुमार किये जाते हैं।
 
डा. सनिल कुमार की बर्खास्तगी का यह फैसला जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस अश्विनी मिश्र की डिवीजन बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह गोयल की पीआईएल पर सुनवाई के बाद दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि चेयरमैन डा. सनिल कुमार की नियुक्ति नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से की गई थी। सनिल कुमार सिर्फ एक टीचर थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अलग या ख़ास काम नहीं किया है। अदालत ने सनिल कुमार को बर्खास्त किये जाने का आदेश दिए जाने के साथ ही बोर्ड के तीन सदस्यों अनीता यादव, आशा लता सिंह और ललित कुमार के काम करने पर रोक लगा दी है। अदालत इस मामले में आठ अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगी। 

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