अवमानना मामले में HC का निर्देश- 14 दिसंबर को कोर्ट में पेश हों स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा अधीक्षक

Edited By Ramanjot,Updated: 01 Dec, 2020 05:55 PM

uttarakhand high court directs in contempt case

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को 14 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को 14 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सनप्रीत अजमानी ने 2019 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डेंगू से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वे दम तोड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि अस्पतालकर्मियों और मरीजों के परिजनों के बीच झड़प की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाए और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों, सहायक कर्मियों और अन्य सुविधाओं में वृद्धि करें परन्तु एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इसके बाद एससिएशन की ओर से अवमानना याचिका दायर की।

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