रेड जोन से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को सीमा पर किया जाए क्वारंटाइनः नैनीताल HC

Edited By Nitika,Updated: 21 May, 2020 04:14 PM

nainital hc serious about corona

लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी होने का सिलसिला जारी है। इसी बीच उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर गंभीर है। कोर्ट ने सरकार को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को सीमा पर...

देहरादूनः लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी होने का सिलसिला जारी है। इसी बीच उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर गंभीर है। कोर्ट ने सरकार को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को सीमा पर ही क्वारंटाइन किया जाए।

कोर्ट ने बाहरी क्षेत्रों से राज्य में आ रहे प्रवासी लोगों की थर्मल टेस्टिंग के साथ ही कोरोना रेपिड टेस्टिंग और एंटीजिंग टेस्टिंग की व्यवस्था करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि रेड जोन से उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए।

वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना टेस्ट भी आवश्यक रूप से हो और इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें उनके घर भेजें। बता दें कि गुरुवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। 

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