Edited By Nitika,Updated: 25 Feb, 2021 02:58 PM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को धोखाधड़ी के एक मामले में मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति से अनुचित लाभ लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को धोखाधड़ी के एक मामले में मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति से अनुचित लाभ लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
श्रीवास्तव पर आरोप थे कि वह और उनके परिवार के सदस्य घूमने तथा दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए चंद्रमोहन सेठी नाम के व्यक्ति के निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों की जांच करवाई गई, जिनमें श्रीवास्तव दोषी पाए गए। यह भी पाया गया कि सेठी के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में मुकदमे की सुनवाई श्रीवास्तव की कोर्ट में शुरू होनी थी।
वहीं श्रीवास्तव के निलंबन का नोटिस रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने मंगलवार को जारी किया। निलंबित न्यायिक मजिस्ट्रेट निलंबन अवधि के दौरान देहरादून जिला न्यायालय से संबंद्ध रहेंगे।