दहेज के लिए पत्नी की हत्या: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सुनाई सजा

Edited By Mamta Yadav,Updated: 19 Aug, 2022 05:49 PM

wife murdered for dowry 10 years rigorous imprisonment for the convict

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थानीय अदालत ने दहेज के लिये पत्नी की हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है।

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थानीय अदालत ने दहेज के लिये पत्नी की हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है।       

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा और विजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले की एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में पति रवि को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। इस मामले में पीड़िता के पिता गोविंद ने 08 फरवरी 2014 को खुर्जा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री सुशीला का विवाह खुर्जा थाना क्षेत्र के गांव सनेता सफीपुर निवासी रवि के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था।      

विवाह के बाद से ही रवि सुशीला पर अपने पिता से दहेज में मोटरसाइकिल और एक भैंस दिलाने की मांग करता था। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ना होने पर 8 फरवरी 2014 को रवि ने अपनी पत्नी सुशीला की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को रस्सी से छत पर लटका दिया। इसकी सूचना मिलने पर पिता ने खुर्जा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुशीला केशव का पोस्टमार्टम कराया और पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।       

विवेचना के बाद न्यायालय में दाखिल आरोप पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (चतुर्थ) रेनू मिश्रा की न्यायालय ने रवि को दहेज के लिए अपनी पत्नी सुशीला की गला दबाकर हत्या करने का दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

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