दुल्हे की पूरी नहीं हुई डिमांड तो दहेज लोभियों ने नहीं लाई बारात, कोर्ट के आदेश पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Dec, 2024 05:11 PM

when the groom s demand was not met dowry seekers did not bring

जिले के ज्ञानपुर क्षेत्र में दहेज में 10 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं आने के आरोप में अदालत के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्ञानपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार दुबे ने सोमवार को बताया कि...

भदोही: जिले के ज्ञानपुर क्षेत्र में दहेज में 10 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं आने के आरोप में अदालत के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्ञानपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार दुबे ने सोमवार को बताया कि मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के मटियारी गांव के निवासी रविकांत दुबे की याचिका पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिला उत्पीड़न) की अदालत ने गत 28 दिसंबर को कांवल निवासी ओम प्रकाश मिश्रा और उसके बेटों अखिलेश तथा बृजेश के खिलाफ भारतीय दंड विधान और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।

तिलक रस्म पूरा करने के बाद बारात लाने से किया इनकार 
इसके अनुपालन में 29 दिसंबर को प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गयी है। प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार दुबे ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कांवल गांव के रहने वाले ओम प्रकाश मिश्रा के बेटे बृजेश कुमार मिश्रा (28) की शादी मिर्ज़ापुर के रहने वाले दुबे की बेटी प्रज्ञा से 18 अप्रैल 2024 को होनी थी। उनके मुताबिक इसी सिलसिले में दुबे 15 दिसंबर 2023 को कांवल गांव में वर बृजेश के आवास पर तिलक रस्म पूरा करने आये थे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शादी की तारीख नजदीक आने पर ओम प्रकाश मिश्रा और उसका बड़ा बेटा अखिलेश लड़की के पिता के घर पहुंचे और दहेज में 10 लाख रुपये की मांग की और कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वह बारात नहीं लाएंगे। इसके अलावा दबाव बनाने के लिये गांव के कई लोगों को भी भेजा।

लड़की के पिता ने कई बार मिन्नतें की लेकिन नहीं पसीजा दिल 
उन्होंने बताया कि लड़की के पिता ने कई बार मिन्नतें कीं, मगर वे नहीं माने। अदालत में दायर याचिका में दुबे ने आरोप लगाया कि बात बनती नहीं देख उन्होंने ज्ञानपुर थाने में इसी साल 22 फरवरी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। इसके अलावा 26 फरवरी को पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। याचिका के मुताबिक, पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलने पर लड़की के पिता दुबे ने इसी साल सात मार्च को अदालत की शरण ली थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने करीब आठ महीने बाद ज्ञानपुर थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!