चार दशक बाद पीड़ितों को मिला न्याय,  24 दलित की हत्या मामले में 3 आरोपी दोषी करार, 18 मार्च को होगा सजा का ऐलान

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Mar, 2025 05:02 PM

victims got relief after four decades 3 accused convicted in murder

दिहुली गांव में डकैतों के एक गिरोह द्वारा 24 दलित व्यक्तियों की हत्या के चार दशक से अधिक समय बाद, एक स्थानीय अदालत ने इस भयानक हत्याकांड में शामिल होने के जुर्म में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। जिला सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कहा, "मंगलवार...

मैनपुरी: दिहुली गांव में डकैतों के एक गिरोह द्वारा 24 दलित व्यक्तियों की हत्या के चार दशक से अधिक समय बाद, एक स्थानीय अदालत ने इस भयानक हत्याकांड में शामिल होने के जुर्म में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। जिला सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कहा, "मंगलवार को विशेष न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने कप्तान सिंह, राम पाल और राम सेवक को दिहुली दलित हत्याकांड में उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया।" उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्तियों को सजा 18 मार्च को सुनाई जाएगी।

हत्याकांड में तीन लोग दोषी करार
 चौहान ने कहा,"यह नरसंहार 18 नवंबर 1981 को हुआ था, जब संतोष सिंह (उर्फ संतोष) और राधेश्याम (उर्फ राधे) की अगुवाई में डकैतों के एक गिरोह ने जसराना थाना क्षेत्र में स्थित दिहुली गांव में दलित समुदाय पर हमला किया था, जो उस समय मैनपुरी जिले का हिस्सा था। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों सहित 24 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनका सामान लूट लिया था।" स्थानीय निवासी लायक सिंह ने 19 नवंबर 1981 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी और विस्तृत जांच के बाद गिरोह के सरगनाओं संतोष और राधे सहित 17 डकैतों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

अब तक 17 आरोपियों में से 13 की हो चुकी है मौत
मुकदमे के दौरान, संतोष और राधे सहित 17 आरोपियों में से 13 की मृत्यु हो गई। शेष चार में से एक अभी भी फरार है, जबकि कप्तान सिंह, राम सेवक और राम पाल ने मुकदमे का सामना किया। इस त्रासदी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी, जबकि उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए फिरोजाबाद के दिहुली से सदुपुर तक पद यात्रा की थी। 

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