Edited By Mamta Yadav,Updated: 18 Mar, 2023 11:49 PM

उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने 4 साल पुराने एक मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एक साल के कारावास और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा, सुनायी है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने 4 साल पुराने एक मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एक साल के कारावास और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा, सुनायी है।

एमपी.एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने लल्लू को मानहानि के एक मामले में यह सजा सुनायी है। कांग्रेसी नेता के खिलाफ नवंबर 2019 में प्रदेश के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने परिवाद दाखिल किया था जिस पर दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है। पहले शर्मा ने नोटिस देकर लल्लू से कहा था कि वह उनसे माफी मांग लें। शर्मा का आरोप था कि अजय कुमार लल्लू ने पीएफ घोटाले में उनका नाम जोड़ा। जबकि, श्रीकांत शर्मा ने सफाई दी थी कि भविष्य निधि में वह किसी पद पर नहीं थे न इसमें उनकी कोई भूमिका थी।

बता दें कि लल्लू ने आरोप लगाया था कि श्रीकांत शर्मा ने दाऊद और इकबाल मिर्ची की कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। इस पर श्रीकांत शर्मा ने केस दायर किया था। अजय कुमार लल्लू ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की हार के बाद से प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अजय कुमार लल्लू पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। वह कॉलेज के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं।