उन्नाव पीड़िता के चाचा की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत अर्जी

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 May, 2020 10:15 AM

unnao victim s uncle pleaded for bail by allahabad high court

उत्तर प्रदेश में उन्नाव के माखी क्षेत्र में बलात्कार पीड़िता के चाचा की जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय सशर्त मंजूर कर ली है। उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने उन्नाव कांड की पीड़िता के चाचा महेश सिंह की जालसाजी के केस मे जमानत शर्त के साथ मंजूर की...

लखनऊः उत्तर प्रदेश में उन्नाव के माखी क्षेत्र में बलात्कार पीड़िता के चाचा की जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय सशर्त मंजूर कर ली है। उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने उन्नाव कांड की पीड़िता के चाचा महेश सिंह की जालसाजी के केस मे जमानत शर्त के साथ मंजूर की है। यह मामला उन्नाव के कोतवाली थाने का था। न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव ने शुक्रवार को चेम्बर में जालसाजी केस के आरोपी महेश सिंह की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुये यह आदेश दिया।

बचाव पक्ष के वकील प्रशांत सिंह अटल के मुताबिक आरोपी की 23 मई को तिहाड़ जेल से रिहाई हो जायेगी। वकील की दलील थी कि आरोपी 22 नवंबर 2018 से जेल में बंद है, जबकि उसे इस जालसाजी के केस में झूठा फंसाया गया है।

उधर सरकारी वकील ने मामले को गम्भीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने केस के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर आरोपी पर सात शर्तें लगाते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला जालसाजी, धोखाधड़ी, कूट रचना अदि के आरोपों का था। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!