Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Mar, 2023 04:00 PM
#AzamkhanCase #RampurCourt
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा अंतिम दौर में है... जिसमें आरोपियों को धारा 313 के अंतर्गत बयान होना शेष है...इन बयानों के लिए आजम खान, बेटा अब्दुल्लाह खान और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा जनवरी से लगातार अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं...ऐसे में अभियोजन पक्ष ने अदालत में विरोध जताया कि आजम खान अस्वस्थ होने के चलते अदालत ना जाने की बात कही तो शेष आरोपी बयान दर्ज कराए...अदालत ने आदेश दिया है कि आजम खान जहां भी हो वह वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत में धारा 313 के बयान दर्ज कराएं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को अदालत हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराएं।
वहीं इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 2 पत्रावली धारा 313 सीआरपीसी का बयान अंकित कराने हेतु नियत थी...एक अब्दुल्लाह खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था...जो थाना गंज का मुकदमा जिसका क्राइम नंबर 4/19 है...इसमें आजम खान, अब्दुल्लाह और तांजीन फातिमा अभियुक्त हैं...जबकि दूसरा भड़काऊ भाषण से संबंधित मामला थाना शहजादनगर में आजम खान मुलजिम हैं...यह दोनों पत्रावली जनवरी महीने से ही 313 में नियत चली आ रही थी...जिसमें न्यायालय द्वारा तीनों को 313 का बयान अंकित कराने के लिए बुलाया जा रहा था...लेकिन तीनों लोगों द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा कि बीमार हैं नहीं आ पाएंगे...इसके अलावा अब्दुल्ला खान का प्रार्थना पत्र आता था कि वह जिले से बाहर हैं...इनके वकील ने गुरुवार को भी यही प्रार्थना पत्र लगाया गया था...दरअसल सपा नेता आजम खान से संबंधित तीन मामलों में रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी थी....लेकिन इस बार भी वो अदालत में हाजिर नहीं हुए।