लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू, त्योहारों और कोरोना के चलते बढ़ाई गई सख्ती

Edited By Mamta Yadav,Updated: 11 Apr, 2022 09:00 PM

section 144 implemented in lucknow till may 10

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के प्रसार और धरना प्रदर्शन आदि पर रोक लगाने के मकसद से निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के प्रसार और धरना प्रदर्शन आदि पर रोक लगाने के मकसद से निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।  संयुक्त पूलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोडिया ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जन जीवन को प्रभावित कर रही है।

विधानपरिषद चुनाव की मतगणना एवं कोविङ-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइन तथा कार्यक्रमों,त्यौहारों पर विशेष सतकर्ता बरतना आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न पाटिर्यों एवं किसान संगठनों के धरना प्रदर्शन से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसको देखते हुये धारा 144 लागू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 10 मई तक लागू रहेगा।

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