बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी सरकार से जवाब-तलब

Edited By Ajay kumar,Updated: 26 Nov, 2022 05:36 PM

responding to the up government in the gangster act case against afzal

बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने सांसद अफजाल...

प्रयागराज: बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने सांसद अफजाल अंसारी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया है।

सांसद अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे की कार्यवाही को रद्द किए जाने की मांग को लेकर वर्तमान याचिका दाखिल की थी। याची के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद वर्ष 2007 में अफजाल अंसारी सहित अन्य के खिलाफ गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उक्त मामले में अफजाल अंसारी को रिहा कर दिया था।

अधिवक्ता ने आगे तर्क यह भी दिया कि वर्ष 2019 में कृष्णानंद राय मर्डर केस में बरी किए जाने के बाद याची के खिलाफ अब उसी केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं बनता है। याचिका में गैंगस्टर के मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द किए जाने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय ने उक्त मामले की सुनवाई आगामी 14 दिसंबर को सुनिश्चित की है।

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