Edited By PTI News Agency,Updated: 04 Mar, 2021 07:25 PM

लखनऊ, चार मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उसकी अनुमति के बिना जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी है।
लखनऊ, चार मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उसकी अनुमति के बिना जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने अवध बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर पारित किया।
मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजुकेशन ट्रिब्यूनल के गठन के बारे में भी ऐसा ही आदेश तीन मार्च को पारित किया था कि बिना उसकी अनुमति के उसका गठन नहीं होगा।
इस मुददे पर राजधानी के वकील 24 फरवरी से ही अदालती कामकाज का वहिष्कार कर रहें है जिसकी वजह से न्यायिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा था ।
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