Edited By Anil Kapoor,Updated: 19 May, 2024 07:54 AM
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Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक और वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय राय के खिलाफ वाराणसी की अदालत में गैंगस्टर कानून के तहत चल रहे मुकदमे को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 2010 में ....
Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक और वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय राय के खिलाफ वाराणसी की अदालत में गैंगस्टर कानून के तहत चल रहे मुकदमे को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 2010 में दर्ज किया गया था।
गैंगस्टर कानून के तहत मुकदमे के खिलाफ पूर्व विधायक अजय राय की याचिका खारिज
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अजय राय और चार अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा मामले में सुनवाई अग्रिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जहां तक याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता भानु प्रताप सिंह के बीच कथित समझौते का संबंध है, तो यह (गैंगस्टर कानून) एक विशेष अधिनियम है और यह कानून शिकायतकर्ता के कहने पर लागू नहीं किया गया, बल्कि राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया।
'अजय राय का लंबा आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ 27 मामले दर्ज'
बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के दौरान आवेदक और शिकायतकर्ता ने 28 सितंबर 2023 को एक समझौता कर लिया जिसके आधार पर मुकदमे को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि सुनवाई अग्रिम चरण में है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गैंगस्टर कानून की धारा 7 के तहत मुकदमा चल रहा है जो गैर शमन योग्य अपराध है, इसलिए इन अपराधों के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अजय राय का लंबा आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ 27 मामले दर्ज हैं।