मुख्तार के परिवार को HC से बड़ी राहत: अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट यूं हुआ खारिज

Edited By Mamta Yadav,Updated: 27 May, 2024 10:07 PM

big relief to mukhtar s family from hc gangster act against abbas rejected

कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को कोर्ट ने अब्बास अंसारी के ऊपर लगे गैंगस्टर एक्ट को खारिज कर दिया है। अब इस पूरे केस को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब्बास अंसारी...

Prayagraj News: कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को कोर्ट ने अब्बास अंसारी के ऊपर लगे गैंगस्टर एक्ट को खारिज कर दिया है। अब इस पूरे केस को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है।
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बता दें कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये केस चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज किया गया था। ये केस 29 जनवरी 2024 को दर्ज किया गया था। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को ही खारिज कर दिया है। अब्बास अंसारी के सहआरोपी शहबाज आलम खां की तरफ से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच कर रही थी। जस्टिस सुरेंद्र सिंह और जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दे दी और उसके ऊपर दर्ज हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर को ही रद्द कर दिया।

क्या था पूरा मामला
गौरतलब है कि पूरा मामला चित्रकूट जेल से जुड़ा हुआ है। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी अपने पति से मिलने कासगंज जेल में आती थीं। कासगंज जेल में अब्बास और निखत की अवैध तरीके से मुलाकात होती थी। इसमें जेल के भी कई अधिकारी शामिल थे। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, तो हड़कंप मच गया था। बता दें कि उसी दौरान अब्बास अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।

 

 

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