Edited By Anil Kapoor,Updated: 24 May, 2024 08:06 AM
![hearing on afzal ansari s appeal in high court postponed till may 27](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_08_05_193627410afzalansari-ll.jpg)
Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई 27 मई तक के लिए टाल दी। अंसारी ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में दोषसिद्धि एवं 4 साल की सजा को चुनौती दी है।...
Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई 27 मई तक के लिए टाल दी। अंसारी ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में दोषसिद्धि एवं 4 साल की सजा को चुनौती दी है। वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद गैंगस्टर कानून के तहत अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था।
HC का निर्णय गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल की उम्मीदवारी को कर सकता है प्रभावित
मिली जानकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालय का निर्णय गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल की उम्मीदवारी को प्रभावित कर सकता है जहां से वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। यदि उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले को सही ठहराता है तो अफजाल चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। गाजीपुर में एक जून को मतदान है। मौजूदा अपील के साथ ही यह अदालत इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की याचिका पर भी सुनवाई कर रही है। इससे पूर्व, मंगलवार को अफजाल के वकीलों ने अपनी बहस पूरी की थी।
अफजाल अंसारी के वकील सोमवार को दाखिल करेंगे जवाब
बताया जा रहा है कि गुरुवार को अभियोजन पक्ष की तरफ से राज्य सरकार के वकीलों और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय के वकीलों ने अपनी बहस पूरी की। अब अफजाल के वकील सोमवार को जवाब दाखिल करेंगे। सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई करने वाली एक अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उसे 4 साल की जेल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।