प्रयागराज: माफिया ब्रदर्स की हत्या पर High Court सख्त, विचाराधीन कैदी का बयान लेने पर लगाई रोक

Edited By Ramkesh,Updated: 09 May, 2023 02:05 PM

prayagraj high court strict on the murder of mafia brothers

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर की गई हत्या पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट जज डॉक्टर केजे ठाकर और जज शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए विचाराधीन कैदियों के बयान लेने पर रोक लगा दी...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर की गई हत्या पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के जज डॉक्टर केजे ठाकर और जज शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए विचाराधीन कैदियों के बयान लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड को भी हटाया जाना चाहिए क्योंकि गार्ड भी हत्या कर चुके हैं। अदालत ने कहा हम विचाराधीन कैदियों के साक्षात्कार लेने के खिलाफ नहीं है। हाल ही में विचाराधीन कैदियों की हत्या मीडिया कर्मियों के वेश में आए अपराधियों द्वारा की गई हत्या की घटना को देखते हुए कैदी के सुरक्षा हित में यह प्रतिबंध लगाना पड़ा। याची ने जेल व जेल के बाहर कोर्ट में पेशी के दौरान अपने शौहर की हत्या किये जाने के खतरे की आशंका को लेकर हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

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बता दें कि बीते 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में आरोपियों ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आरोपियों की पहचान शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्या के रूप में हुई थी। फिलहाल तीनो आरोपी जेल में बंद है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है।

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