रेप के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Edited By Ramkesh,Updated: 14 Oct, 2020 12:37 PM

poxo court sentenced to life sentence for rape fined 50 thousand

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिक के साथ बलात्कार के ममले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिक के साथ बलात्कार के ममले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पहासू थाने में 31 दिसम्बर 2017 को ग्राम कांधे के एक व्यक्ति ने गांव के ही विवेक उर्फ रूप पर 13 वर्षीय किशोरी के साथ खेत में बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। डॉक्टरी परीक्षण के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

बता दें कि इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई एडीजे पॉक्सो कोर्ट फस्र्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय में हुई । अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह और साक्ष पेश किए । न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त विवेक उर्फ रूप को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए मंगलवार को उसे आजीवन कारावास कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मुक्दमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेखा दिक्षित ने की।

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