Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 19 Mar, 2020 10:58 AM
उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी हालांकि यतीमखाना मामले में पूर्व मंत्री को जमानत मिल गई है...
रामपुरः उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी हालांकि यतीमखाना मामले में पूर्व मंत्री को जमानत मिल गई है।
एमपी-एमएलए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम की अदालत में आजम ने चार मामलों में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिनमें से तीन मामलों में उनकी जमानत खारिज की गई है। सपा सांसद के वकील खलीलुल्लाह खां ने बताया कि आज कोर्ट में चार मामलों में जमानत याचिका लगाई गई थी।
पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की जमानत याचिका खारिज हुई है, जबकि पासपोर्ड मामले में अब्दुल्लाह आजम की जमानत याचिका खारिज की गई है। इस तरह आजम खां और अब्दुल्ला आजम की तीन बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई जबकि आजम खां को यतीमखाना प्रकरण में कोर्ट ने जमानत दे दी है।